हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना

दोस्तों, हरियाणा के नागरिको को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने हेतु राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के माध्यम से हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। इस स्कीम का संचालन राज्य सरकार के माध्यम से किया जा रहा है।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत राज्य में रहने वाले सभी परियोजना को वर्षीय 6 हजार रुपए की रकम राज्य सरकार के माध्यम से मुहैया कराई जा रही है। इस स्कीम में 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के आयु के लोग आवेदन कर इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Scheme के अंतर्गत प्रदान किया जाने वाला वर्षीय 6 हजार रुपए Social security life insurance यानि कि सामाजिक सुरक्षा लाइफ़ इंश्योरेंस, contingency insurance and pension benefits ( आकस्मिक इंश्योरेंस और पेंशन लाभ ) के रूप में दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको अपने लेख के माध्यम से हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है ?

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Pradhan Mantri shram Yogi mandhan Yojana, Pradhan Mantri fasal Bima Yojana एवं Pradhan mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana इन सब स्कीम को सरकार ने जोड़ा है। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत प्रदेश में रह रहे सभी नागरिको को 6 हजार रुपए तक की रकम हर मंथ 500 रुपए के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

हरियाणा में जो भी नागरिक इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके फ़ैमली की सालाना इनकम 1,80,000 रुपए या इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए तभी वे इस स्कीम का भोग कर सकते हैं और वही पर यदि नागरिक कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा तो उनके पास लगभग दो hectares से ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिए। तब वे आसानी से इस स्कीम का भोग कर सकते हैं।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि स्कीम के फ़ायदे :-

  • सबसे पहले तो हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि स्कीम का लाभ हरियाणा के नागरिक को ही प्रदान किया जाएगा।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि स्कीम के तकरिबन 15 से 20 लाख परिवारो को इस स्कीम का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • 18 वर्ष से लेकर 40 साल तक के उम्र में राज्य के इच्छुक व्यक्तियों की उम्र 60 साल पूरे होने पर लगभग 3 हजार रुपए तक की पूंजी हर महीने प्रदान किया जाएगा।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि स्कीम के मुताबिक प्रति माह राज्य के इच्छुक नागरिको को 6 हजार रुपए तक की धनराशि प्रदान किया जाएगा।
  • इस स्कीम के तहत राज्य सरकार के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले रकम लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। अतः लाभ का पैसा प्राप्त करने के लिए आपको कही जाने की आवश्यकता नहीं होती हैं।
  • देखा जाए तो पात्र आयु वर्ग में नागरिक के परिवार में से कम से कम एक मेम्बर को पेंशन की सुविधा प्रदान किया जाता है।
  • जानकारी के मुताबिक, व्यक्ति जो भी प्रीमियम की राशि जमा करेंगे, वो राज्य सरकार के माध्यम से इन्वेस्टमेंट के रूप में जमा रकम किया जाएगा और फ़िर व्यक्ति को वापस प्रदान किया जाएगा।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि स्कीम के योग्यता ?

यदि आप भी हरियाणा परिवार समृद्धि स्कीम में अप्लाई चाहते हैं तो उसके लिए आपको निचे दिए गए जरूरी योग्यता को पूरा करना अनिवार्य होता है।

  • यदि आप हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि स्कीम में आवेदन करने का विचार कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हरियाणा का नागरिक होना अनिवार्य होता है।
  • जो भी इच्छुक लाभार्थी इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए उनका उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 50 साल तक होना चाहिए।
  • इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए वर्षीय इनकम 1,80,000 रुपए होना चाहिए या फ़िर इससे कम ही होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इससे ज्यादा वर्षीय आय होगा तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
  • यदि आवेदक कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो उसके पास कम से कम 2 हेक्टेयर या फ़िर इससे कम होना चाहिए।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि स्कीम 2021 के महत्वपूर्ण डोक्यूमेन्ट्स !

यदि आप भी हरियाणा परिवार समृद्धि स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास निचे दिए गए सभी महत्वपूर्ण डोक्यूमेन्ट्स होना अनिवार्य होता है। क्योंकि इस स्कीम में अप्लाई के लिए आपको इन सब डोक्यूमेन्ट्स का होना आवश्यक होता है।

  • आवेदक का खसरा खतौनी नम्बर
  • आवेदक का पहचान पत्र
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
  • आवेदक का बैंक अकाउंट नंबर
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदक का इनकम प्रमाण पत्र
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आवेदक का मोबाइल फोन नंबर

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि स्कीम 2021 में ऑफ़लाइन अप्लाई कैसे करें ?

  • यदि आप भी हरियाणा परिवार समृद्धि स्कीम में ऑफ़लाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी CSC केंद्र जाना होता है।
  • CSC केंद्र जाने के पश्चात आपको इस स्कीम के तहत आने वाली सभी आवश्यक डोक्यूमेन्ट्स प्रदान करना होता है।
  • अब उसके बाद आपको CSC केंद्र में अपने स्कीम का एप्लिकेशन फ़ोर्म प्राप्त करना होगा।
  • इस एप्लिकेशन में आपसे जो भी कुछ डिटेल्स पूछे जाएंगे वे सभी डिटेल्स ध्यान पूर्वक दर्ज करना होता है।
  • जब आप अपने एप्लिकेशन फ़ोर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी भर लेंगे तब आपको CSC केंद्र से एक रेफ़रेन्स नंबर प्राप्त होगा।
  • जिसके पश्चात आपको जो रेफ़रेन्स नंबर प्राप्त हुई है उसे आपको बड़ी समभाल कर रखने की आवश्यकता होगी। क्योंकि इस रेफरेंस नंबर की मदद से आप अपने अप्लाई का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

Haryana Mukhyamantri Parivar Samriddhi Scheme में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

यदि आप भी Haryana mukhyamantri Parivar Samriddhi scheme में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको निचे दिख रहे सभी स्टेप्स को फ़ाॅलो करना होता है।

  • Haryana Mukhyamantri Parivar Samriddhi Yojana में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इसके अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है। जिसके पश्चात आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा।
  • दिखाई दे रहे होम पेज पर आपको ऑपरेटर लॉग इन का विकल्प नजर आएगा। फ़िर आपको इसी विकल्प पर ओके करना होता है। जैसे ही आप इस विकल्प पर ओके करते है आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा।
  • आपको इस होम पेज पर CSC ID दर्ज करना होता है। जिसके पश्चात आपको अगला के पटन पर ओके करना होगा। उसके पश्चात आपको आगे ओटीपी दर्ज करना होगा। फ़िर उसके पश्चात साइन इन के बटन पर ओके करना होता है।
  • जिसके बाद ही आपका वेबसाइट साइन इन हो जाता है। अब आपको इस स्कीम में अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको आवेदन योजना पर ओके करना होता है। जिसके पश्चात आपके सामने next पेज ओपन हो जाएगा।
  • अब जो पेज ओपन हुआ है उसमें आपके सामने do you have family ID का विकल्प नजर आएगा। अब यदि है तो yes ले बटन पर ओके किजिए यदि नही है तो no के बटन पर ओके कर दे। यदि आपने है पर ओके किया तो आपको फ़ैमली आईडी दर्ज करना होता है। फ़ैमली आईडी दर्ज करने के पश्चात आपको सर्च के बटन पर ओके करना होगा।
  • जिसके पश्चात आपके स्क्रीन पर आपकी Family की ID ओपन हो जाएगा ! इसके ठिक निचे आपको डिस्ट्रिक्ट नम्बर, एड्रेस, हाउस नम्बर, block नम्बर इत्यादि दर्ज करना होता है। सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स दर्ज करने के पश्चात आपको अंत में सबमिट के बटन पर ओके करना होता है।
  • इस प्रकार आप ऑनलाइन के माध्यम से बड़ी सरलता से हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि स्कीम में अप्लाई कर इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।