हरियाणा पशुधन बीमा योजना

राज्य के कई सारे लोग पशुपालन के जरिए अपना भरण पोषण करते हैं। क्योंकि, पशुपालन ही इन लोगों के आय का मुख्य स्त्रोत होता है। हालांकि, कुछ बीमारी के कारण पशुओं की मौत हो जाती है तो पशुपालकों को काफी आर्थिक क्षति पहुंचती हैं। यही कारण है की राज्य सरकार के माध्यम से हरियाणा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के जरिए पशुपालकों को पशु बीमा के तौर पर आर्थिक राशि दिया जाएगा।

यदि आप हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2021 से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस पोस्ट को सही तरह पढ़ें। आज हम आपको अपने पोस्ट के माध्यम से हरियाणा पशुधन बीमा योजना क्या है, हरियाणा पशुधन बीमा योजना के उद्देश्य क्या है, Haryana Pashudhan Bima Yojana से संबंधित दस्तावेज, हरियाणा पशुधन बीमा योजना में आवेदन कैसे करें इत्यादि से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाले हैं।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना क्या है ?

दुग्ध और पशुपालन डिपार्टमेंट के माध्यम से 29 जुलाई 2016 को हरियाणा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई है। जिस भी व्यक्ति के पास सुअर, बैल, ऊंट, बकरी, गाय, भैंस इत्यादि जैसे पशु हैं। उन्हें सबसे कम 25 रुपए का प्रीमियम और ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा। इसके अलावा जब प्रीमियम की राशि जमा हो जाएगी तो पशु को 3 वर्ष के लिए बीमा कवर दिया जाएगा।

अगर देखा जाए तो बीमित पशुओं की मौत 3 वर्ष से पहले हो जाती है तो Haryana Pashudhan Bima Yojana के जरिए पशुपालकों को बीमा का मुआवजा दिया जाएगा। जो व्यक्ति अनुसूचित जाती के दायरे में आते हैं वह हरियाणा पशुधन बीमा योजना का फायदा फ्री में प्राप्त कर सकते हैं।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना के फायदे और विशेषताएं क्या-क्या है ?

  • इस योजना के माध्यम से भैंस, गाय, बैल, ऊंट, सुअर, बकरी इत्यादि को बीमा कवर दिया जाएगा।
  • बीमा की राशि कम से कम 25 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए है।
  • Haryana Pashudhan Bima Yojana की शुरुआत 29 जुलाई 2016 को की गई थी।
  • इस योजना के जरिए पशुओं का बीमा 3 वर्ष के लिए किया जाएगा।
  • यदि पशुओं की मौत 3 वर्ष से पहले हो जाती है तो बीमा की राशि पशुपालकों दे दी जाएगी।
  • इस योजना के माध्यम से 1 लाख पशुओं को बीमित किया जाएगा।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज ?

  • आवासीय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • जाती प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • फोन नंबर
  • आय सर्टिफिकेट
  • फोटो
  • बैंक संबंधित जानकारी (बैंक पासबुक फोटो)

Haryana Pashudhan Bima Yojana के लिए पात्रता क्या है ?

  • यदि आप अनुसूचित जाति के दायरे में आते हैं तो आप हरियाणा पशुधन बीमा योजना का फायदा फ्री में प्राप्त कर सकते हैं।
  • यदि आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं और पशुपालन का कार्य करते हैं तो आप इस योजन के लाभ लेने के पात्र हैं।
  • यदि आप हरियाणा पशुधन बीमा योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास भैंस, बैल, बकरी, भेड़, ऊंट, गाय इत्यादि जैसे पशुओं में से कोई भी एक होना चाहिए।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना के जरिए किस स्थिति में मिलेगा फायदा ?

  • यदि आपके पशु की मौत किसी नहर-नाले में गिरने से होती है तो आपको बीमित राशि का लाभ मिलेगा।
  • पशुओं की मौत बिजली लगने से होती है तो इस स्थिति में पशुपालकों को बीमा कवर की राशि दी जाएगी।
  • यदि आपके पशु को किसी प्रकार की गंभीर बीमारी है और बीमारी के वजह से मौत हो जाती है तो इस स्थिति में पशुपालकों को बीमा का पैसा दिया जाएगा।
  • पशुओं की मौत बाढ़ के कारण होने से मिलेगा पैसा।
  • आग के कारण पशुओं की मौत होने की स्थिति में।
  • किसी भी तरह के सड़क दुर्घटना के कारण पशुओं की मौत होने की स्थिति में।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना के उद्देश्य क्या है ?

Haryana Pashudhan Bima Yojana का एक मात्र उद्देश्य पशुओं की मौत होने पर पशुपालकों को आर्थिक तौर पर मदद करना है। ताकि, पशुपालकों को आर्थिक तौर पर समस्या का सामना न करना पड़े। यही कारण है की हरियाणा सरकार के माध्यम से हरियाणा पशुधन बीमा योजना चलाई जा रही है।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना में आवेदन कैसे करें?

यदि आप Haryana Pashudhan Bima Yojana में आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस लेख में नीचे बताए गए पशुधन बीमा योजना से संबंधित आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करें।

  • सबसे पहले आपको http://pashudhanharyana.gov.in लिंक पर क्लिक करके हरियाणा पशुधन बीमा योजना के ऑफिशियल साइट पर जाना पड़ेगा।
  • इसके बाद HomePage खुलेगा और Haryana Pashudhan Bima Yojana से संबंधित एक लिंक दिखाई देगा। इस योजना लिंक पर क्लिक करें।
  • अब आपको नीचे Download Application Form का बटन दिखाई देगा। इसपर क्लिक कर दें।
  • अब आपके मोबाइल या लैपटॉप में फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लें।
  • जब आप आवेदन पत्र प्रिंट कर लेंगे तो आपको कुछ जानकारी भरना होगा। जैसे :- नाम, फोन नंबर, पता इत्यादि।
  • अब आप ऊपर दिए गए सभी दस्तावेज को Application Form के साथ पीनअप कर लें।
  • इसके बाद Application Form को संबंधित डिपार्टमेंट को जमा कर दें।
  • इस लेख में दिए गए सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद आपका हरियाणा पशुधन बीमा योजना के आवेदन पूर्ण हो जाएगा।

मैं आपको अपने लेख के जरिए Haryana Pashudhan Bima Yojana 2021, हरियाणा पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य क्या है, हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें, आवश्यक दस्तावेज इत्यादि से जुड़ी आवश्यक जानकारी दे दी है।

यदि आपको हरियाणा पशुधन बीमा योजना से जुड़ी कुछ और परेशानी हो रही है जो आपको इस लेख में समझ नहीं आ रही है तो आप दिए गए 0172-2714001 हेल्पलाइन नंबर या dg.ahd@hry.nic.in ईमेल आईडी के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपने परेशानियों को हल कर सकते हैं।