मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रदेश के निर्धन, असहाय, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों एवं जरूरतमंद परिवारो के पुत्रियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2021 की शुरुआत की गई है। इस स्कीम की शुरुआत सर्वप्रथम सन 2006 में किया गया था। देखा जाए तो सन 2006 से लेकर सन 2021 तक इस स्कीम में कई सारे चेंजज किए गए है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रदेश के जरूरतमंद, निर्धन, निराश्रित, गरीब रेखा से नीचे आने वाले परिवारो की पूत्रियो, तालाकशुदा महिलाओं, विधवा महिलाओं की विवाह के लिए राज्य सरकार द्वारा 51 हजार रुपए तक की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। तो आइए दोस्तों, आज के इस पोस्ट में हम आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं।
इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए इच्छुक महिलाएं ऑफ़लाइन या ऑनलाइन के माध्यम से एप्लिकेशन फॉर्म भर सकती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक शादी करने वाली सभी लड़कियों को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
इस स्कीम से प्राप्त होने वाली धनराशि महिलाओं के सिधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। यदि आप भी Mukhya Mantri Kanya Vivah Yojana में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस लेख को अंतिम चरण तक पढ़ने की आवश्यकता होती है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2021 क्या है ?
इस स्कीम के अंतर्गत MP में रहने वाले सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारो के बेटियों को लाभ प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अप्लाई करने वाली पुत्री का नाम समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है।
Mukhya Mantri Kanya Vivah Scheme के अंतर्गत आर्थिक मदद पाने के लिए शादी के वक्त पुत्री का उम्र कम से कम 18 साल या फिर उससे भी ज्यादा होना चाहिए साथ ही जिस भी लड़के के साथ आप अपनी पुत्री की शादी करवा रहे हो उस लड़के का उम्र कम से कम 21 साल या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए। तभी आप इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे।
एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुख्य लक्ष्य ?
वैसे तो हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय में MP में भी बहुत सारे ऐसे परिवार रहते है जिनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब होती है। जिसकी वजह से वे अपनी पुत्री की शादी भी करवाने में असमर्थ है तथा आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाते है। ऐसी ही गरीब लोगों की समस्याओं को मद्दे नजर रखते हुए एमपी के मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारंभ किया गया है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीब रेखा से नीचे आने वाले परिवारो के पुत्रियों और विधवा औरतों की विवाह के लिए 51 हजार रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। ताकि इस योजना के माध्यम से प्रदेश के निर्धन व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह बेहतर ढंग से कर सके।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम 2021 के फ़ायदे :-
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम 2021 के तहत प्रदेश के गरीब निर्धन, असहाय, जरूरत मंद परिवारो की पुत्रियो/तलाकशुदा महिलाओं/विधवा महिलाओं के विवाह के लिए राज्य सरकार के माध्यम से 51 हजार रुपए तक की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी।
- Madhya Pradesh के उन सभी गरीब रेखा से नीचे आने वाले लोग जो अपना जीवन गरीबी में गुजार रहे हैं उनकी पुत्रियो को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सरकार के माध्यम से प्रदान किए जाने वाली राशि लाभ उठाने वाले व्यक्ति के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए आपका बैंक में खाता होना अनिवार्य होता है वो भी आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए।
- जानकारी के मुताबिक, बीपीएल परिवारो के पुत्रियों के विवाह के लिए सरकार के माध्यम से 50 हजार रुपए तक की एकमुश्त धनराशि प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम 2021 के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स ?
यदि आप भी MP Kanya Vivah Yojana में आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विभिन्न दस्तावेजों की जरूरत होती है। इस योजना में अप्लाई करने के लिए निचे दिए गए सभी डोक्यूमेन्ट्स आपके पास होना चाहिए।
- निवास प्रमाण पत्र
- इनकम प्रमाण पत्र
- आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड
- सग्रह कोड
- वोटर आईडी कार्ड
- गरीब परिवार का बीपीएल कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पुत्री का आयु प्रमाण पत्र
- पुत्री का पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम 2021 के योग्यता ?
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम के अंतर्गत पुत्री का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के अभिभावक गरीब रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले होने चाहिए।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रदेश के जरूरतमंद, निर्धन, निराश्रित, गरीब रेखा से नीचे आने वाले परिवारो की पूत्रियो, तालाकशुदा महिलाओं, विधवा महिलाओं की विवाह के लिए राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली 51 हजार रुपए तक की आर्थिक मदद प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत शादी के वक्त पुत्री का उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए तथा लड़के का उम्र 21 साल या फिर उससे ज्यादा होना जरूरी है।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम 2021 में ऑफ़लाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया :-
अगर आप भी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम 2021 में ऑफ़लाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होता है।
आवेदन पत्र डाउनलोड होने के पश्चात आपको मांगी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करना होता है। जिसके पश्चात आपको अपनी सभी महत्वपूर्ण डोक्यूमेन्ट्स को इससे अटैच करना पड़ता है। उसके बाद आपको अपने ग्रामीण इलाके में ग्राम पंचायत/ शहरी इलाके में नगर निगम/ नगर पालिका नगर परिषद के कार्यालय में जाना होता है और इस आवेदन पत्र को जमा करना होगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम 2021 में ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया :-
यदि आप भी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको निचे दिए गए सभी चरणों का पालन करना जरूरी है।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्कीम के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है।
- इस अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के पश्चात आपके सामने एक होम पेज ओपन हो जाएगा।
- अब आपको होम पेज पर आवेदन पत्र प्राप्त होगा। जिसके पश्चात आपको इस आवेदन पत्र में मांगी गई सभी डिटेल्स दर्ज करना होता है जैसे कि आपका नाम, आधार नंबर, एड्रेस, आयु इत्यादि की डिटेल्स दर्ज करना होता है।
- हर जरूरी डिटेल्स दर्ज करने के पश्चात आपको सबमिट के बटन पर ओके करना होता है।
- उसके पश्चात आपको लॉग इन करने की आवश्यकता होती है।
- जैसे ही आप लॉग इन करेंगे वैसे आपका आवेदन करने की विधि समाप्त होती है।