भारत में अभी भी कई सारे लोग पैसों की मजबूरी के कारण पर्सनल वाहन की खरीदारी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की गई। ताकि, भारत के ऐसे नागरिक जो पैसों की मजबूरी के कारण निजी वाहन नहीं खरीद सके हैं वे Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana की मदद से वाहन खरीदने में सक्षम हो सके।
इसीलिए आज हम आपके लिए इस लेख में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना क्या है, Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana का उद्देश्य क्या है, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए डॉक्यूमेंट्स, Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana Bihar में अप्लाई कैसे करें इत्यादि की चर्चा करने वाले हैं। ताकि, आपको MGPY की पूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाए।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना क्या है ?
बिहार राज्य में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो पैसों की मजबूरी के कारण पर्सनल वाहन नहीं खरीद सके हैं तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हीं मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की गई थी और नीतीश सरकार के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को पर्सनल वाहन की खरीदारी करने के लिए 50% का सब्सिडी प्रदान किया जाएगा।
व्यक्ति चाहे तो Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana के माध्यम से 3 चक्का से लेकर 10 चक्का तक के गाड़ियों की खरीदारी कर सकता है। अगर आप मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (MGPY) का Benefit उठाना चाहते हैं तो आपको Online Apply करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए डॉक्यूमेंट्स ?
अगर आप मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जुटाने पड़ेंगे।
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- फोन नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- फोटो
- Caste Certificate
- ड्राइविंग लाइसेंस
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- आवेदनकर्ता बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana का उद्देश्य क्या है ?
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को भी अपना बिजनेस या फिर किसी भी आर्थिक स्थिति के लिए गाड़ी की जरूरत होती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है की वे गाड़ी नहीं खरीद पाते हैं। इन लोगों की इसी सब समस्यायों को मद्दे नजर रखते हुए बिहार सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन स्कीम की शुरुआत किया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करना ही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन स्कीम का मुख्य लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन स्कीम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को 3 से 4 चक्के वाले गाड़ी खरीदने के लिए बिहार सरकार के माध्यम से 50 प्रतिशत की सब्सिडी के रूप में आर्थिक मदद मुहैया करना ही इस इस स्कीम का उद्देश्य है।
Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana में अप्लाई कैसे करें ?
यदि आप Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लेख में दिए गए तरीकों का पालन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको http://transport.bih.nic.in/ लिंक पर क्लिक करके बिहार सरकार परिवहन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा।
- अब आपको Transport Department के विकल्प पर क्लिक करना पड़ेगा।
- इसके बाद MGPY के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपके स्क्रीन पर Apply Online Seventh Face Click Here का विकल्प नजर आएगा और इस विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपको कुछ आवश्यक डिटेल्स ईमेल आईडी, नंबर, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा।
- अब आपको Login Button पर क्लिक करना पड़ेगा।
- इसके बाद आपके स्क्रीन पर लॉग इन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जिसमें आपसे कई महत्वपूर्ण जानकारी पूछी जाएगी।
- आपको सभी जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको लॉग इन के बटन पर ओके करना होता है।
- लॉग इन करने के पश्चात आपको आवेदन फॉर्म लिंक पर ओके करना होता है।
- अब आपके स्क्रीन पर आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा। आपको इस आवेदन पत्र में सभी डिटेल्स ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
- जिसके पश्चात आपको सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
- लास्ट में आपको सबमिट के बटन पर ओके करना होगा।
- इस तरह आप आवेदन प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं।