दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में पूरा देश करोना संक्रमण जैसे गंभीर बीमारी के चपेट में है। इस महामारी की वजह से आज हमारे देश को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे देश में बहुत सारे बच्चे आनाथ हो गए हैं और कुछ ऐसे बच्चे है जिनकी मा की मृत्यु हो गई है तो वही कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनके पिता गुजर गए है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस कोरोना महामारी में किसी न किसी ने अपनो को खोया है।
उत्तर प्रदेश पर गौर किया जाए तो यहा तकरिबन 1799 बच्चे ऐसे पाए गए हैं जिनके माता पिता में से कोई एक की मृत्यु हो गई है और इस प्रदेश में तकरिबन 197 ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है जिनके न माता है और न पिता। यानि कि ऐसे बच्चे जिन्होंने इस कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। आज के इस पोस्ट में हम ऐसे ही बच्चों के लिए राहत की खबर लाए है जो इन मासूमो के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है।
आज हम आपको अपने लेख के माध्यम से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से शुरू किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे बच्चों को आर्थिक मदद मुहैया कराने के साथ ही साथ बहुत सारे साधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे ऐसे बच्चे अपना जीवन काफ़ी सरलता से यापन कर सके। तो आइए जानते हैं लाभ से लेकर आवेदन प्रक्रिया तक की पूरी जानकारी।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 क्या है ?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा स्कीम की शुरुआत किया गया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के माध्यम से 30 मई 2021 को शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन सभी बच्चों को आर्थिक मदद मुहैया कराई जा रही है जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना महामारी के दौरान हुआ है।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 के तहत बच्चे के पालन के लिए बच्चे या फिर उनके अभिभावक जो उनकी देखरेख कर रहे हैं उन्हें 4 हजार रुपए तक की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। इस स्कीम के जरिए बच्चों के साथ ही साथ उनके पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी तक की पूरी आर्थिक सहायता सरकार के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। यदि इस स्कीम का लाभ लड़की को प्राप्त हो रहा है तो सरकार के माध्यम से उसके विवाह के लिए भी आर्थिक मदद मुहैया कराया जाएगा।
अगर किसी बच्चे की उम्र 10 साल से कम है और इस कोरोना में उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है और उनकी देखरेख करने वाला भी कोई नहीं है तो ऐसे बच्चों को राजकीय बाल गृह में रहने का साधन भी उपलब्ध कराया जाएगा।
उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना 2021 के फ़ायदे एवं खास बातें ?
- उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना के द्वारा उन सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना महामारी के दौरान हुआ है।
- जो भी बच्चे इस योजना के योग्य होंगे उन्हें पालन पोषण के लिए 4 हजार रुपए तक की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी।
- आर्थिक मदद बच्चों को उस समय तक प्राप्त होती रहेगी जब तक बच्चे वयस्क न हो पाए।
- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को 30 मई 2021 को योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा शुरू किया गया है।
- इस स्कीम के अंतर्गत बच्चों के साथ ही साथ उनके पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी तक की पूरी आर्थिक सहायता सरकार के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना के द्वारा बच्चियो के विवाह के लिए एक लाख एक हजार रुपए की धनराशि प्रदान किया जाता है।
मुख्यमंत्री बाल सेवा स्कीम 2021 के लक्ष्य ?
उत्तर प्रदेश में जिन जिन बच्चों ने कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता को खोया है, ऐसे ही अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत अनाथ बच्चों को अपना पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस स्कीम के तहत वे अपना पालन पोषण स्वयं करने में समर्थ होंगे अतः उन्हें किसी के सामने हाथ फ़ैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी ली है जिनके माता पिता या दिनों में से एक की मृत्यु कोरोना महामारी के दौरान हुआ।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 के योग्यता ?
- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना जरूरी है।
- वह सभी बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु या फिर दोनों में से किसी एक की मृत्यु कोरोना संक्रमण के दौरान हुआ वे इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे।
- एक फ़ैमली के सारे बच्चे इस स्कीम का लाभ उठाने के योग्य होंगे।
- अपने लीगल अभिभावक को कोरोना महामारी के दौरान खोने वाले बच्चों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है।
- बच्चे की उम्र साल या फिर उससे कम होना चाहिए तभी वे इस योजना के पात्र होंगे।
- आज के समय में पिता या माता की इनकम 2 लाख रुपए या इससे कम होना चाहिए, तभी वे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 के महत्वपूर्ण डोक्यूमेन्ट्स !
यदि आप भी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में आवेदन करना चाहते हैं और इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। जो कि इस प्रकार हैं :-
- माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- कोविड-19 से मृत्यु होने का प्रमाण
- विवाह की तिथि नियत होने या विवाह संपन्न होने से संबंधित अभिलेख
- माता-पिता या वेज संरक्षक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- उत्तर प्रदेश के निवासी होने का घोषणा पत्र
- 2019 से मृत्यु का साक्ष्य
- इनकम प्रमाण पत्र
- एप्लिकेशन फ़ोर्म
- बल एवं अधिक आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बालिका एवं उसके अभिभावक की फोटो
- विवाह का कार्ड
- विवाह का तारिख नियत होने या विवाह खत्म होने से जुड़ी अभिलेख
- बच्चे का आयु प्रमाण पत्र
- बच्चे एवं अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित पूर्व आवेदन
- शिक्षण संस्थान में पंजीकरण का प्रमाण पत्र
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा स्कीम 2021 में आवेदन कैसे करें ?
अगर आप भी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा स्कीम 2021 का भोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको निचे दिए गए स्टेप्स को फ़ाॅलो करने की आवश्यकता होती है।
- अगर आप मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में आवेदन करना चाहते हैं और अगर आप शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो आपको तहसील, जिला प्रोबेशनया फ़िर लेखपाल कर्मचारी के विभाग में जाना होता है, और अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो आपको विकासखंड या जिला प्रोबेशन कर्मचारी विभाग में जाना होता है।
- जब आप विभाग में पहुचेन्गे तब आपको वहां से इस स्कीम का एप्लिकेशन फ़ोर्म लेना होगा।
- इसके बाद आपको एप्लिकेशन फ़ोर्म में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मांगी जाएगी जैसे कि आपका ईमेल आइडी, आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल फ़ोन नंबर इत्यादि भरना होता है।
- एप्लिकेशन फ़ोर्म को ध्यान पूर्वक भरने के बाद आपको अपने आवश्यक डोक्यूमेन्ट को इसके साथ अटैच करना पड़ता है।
- इस तरह आप बहुत आसानी से इस प्रोसेस को पूरा कर योजना में अप्लाई कर इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत माता पिता की मौत के दो साल के अंदर आपको अप्लाई करना होगा, दो साल के पश्चात इस योजना में आवेदन करने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि इसके बाद आप इसका भोग नहीं कर सकते हैं।
- इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आप इस योजना में आवेदन करें।
- एप्लिकेशन फ़ोर्म के सत्यापित होने के तारिख से ही आपको मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ प्राप्त होने लगेगा।