क्या आपको पता है की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है ? नहीं जानते न ? आज आप इस आर्टिकल में Uttar Pradesh Rashtriya Parivarik Labh Yojana के फायदे क्या है ? UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी ? Rashtriya Parivarik Labh Scheme के उद्देश्य क्या है ? How To Apply Online Rashtriya Parivarik Labh Scheme 2021 ? इत्यादि की पूरी डिटेल्स समझ/जान सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में कई माताएं और बहनें ऐसी हैं जिनके घर में केवल पति या फिर बेटे कमाने वाले होते हैं और उनकी कमाई से हीं पूरे परिवार का खर्च चलता है। ऐसे में पति या फिर बेटे की मौत हो जाती है तो उस परिवार का खर्ची कौन चलाएगा ? इसी विकट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ जी के जरिए ऐसे सभी परिवार वालों को जिनके परिवार में इकलौता कमाने वाले आदमी की मौत हो जाती है तो उन्हें 30,000 रुपए की राशि Up Rashtriya Parivarik Labh Scheme 2021 के तहत दी जाएगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है ?
योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के असहाय परिवारों को Rashtriya Parivarik Labh Scheme के तहत 30,000 रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। यदि आप भी असहाय परिवारों में शामिल हैं और Uttar Pradesh Rashtriya Parivarik Labh Yojana का फायदा उठाने की सोच रहे हैं तो आपको इसके लिए यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के ऑफिशियल साइट पर जाकर Apply करना पड़ेगा।
Uttar Pradesh Rashtriya Parivarik Labh Yojana के फायदे क्या है ?
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के असहाय परिवारों को Uttar Pradesh Rashtriya Parivarik Labh Scheme का बेनिफिट प्रदान किया जाएगा।
- 30,000 रुपए मुआवजा राशि केवल ऐसे परिवारों को प्रदान किया जाएगा। जिनके इकलौते कमाने वाले आदमी की मौत हो चुकी हो।
- National Family Benefit Scheme के जरिए लाभार्थी के द्वारा दिए गए बैंक खाता संख्या में मुआवजा राशि 45 दिनों में डाल दी जाएगी।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के जरिए असहाय परिवारों की आर्थिक परेशानी को दूर किया जाएगा।
- जो भी परिवार National Family Benefit Scheme का फायदा उठाना चाहते हैं। उन्हें Online Apply करना पड़ेगा।
- Rashtriya Family Labh Yojana के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थी को 30,000 रुपए की राशि एक बार में प्रदान की जाएगी।
UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी ?
अगर आप National Family Benefit Scheme 2021 के तहत लाभ पाने के लिए Online Apply करना चाहते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स Apply करते वक्त Upload करना पड़ेगा।
- फोटो
- बैंक खाता
- जिस व्यक्ति की मौत हुई है, उसका जन्म प्रमाण पत्र।
- व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
- फोन नंबर
- आधार कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र (Domicile certificate)
- Income Certificate (आय प्रमाण पत्र)
Rashtriya Parivarik Labh Scheme के उद्देश्य क्या है ?
जब किसी परिवार में इकलौता आदमी कमाता है तो परिवार में रह रहे सभी सदस्यों की जिम्मेदारी उसी इकलौते आदमी पर होती है। ऐसी स्थिति में अगर उस परिवार के इकलौते कमाने वाले आदमी की मौत बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के कारण, कोरोना वायरस के कारण, या किसी भी कारण से होती है तो उस परिवार में रह रहे अन्य सदस्यों का जीवन यापन करना काफी मुश्किल एवं कष्टदायक हो जाता है।
परिवार के इसी कष्टदायक परिस्थिति को दूर करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से परिवार वालों को National Family Benefit Scheme के तहत 30,000 रुपए दिया जा रहा है। ताकि, परिवार वालों की आर्थिक कष्ट में थोड़ी बहुत सुधार हो सके। गौर करें तो Rashtriya Parivarik Labh Scheme 2021 का उद्देश्य असहाय परिवारों को मुआवजा राशि देकर राहत और बेहतर जीवनी प्रदान करना है।
National Family Benefit Scheme के लिए पात्रता क्या है ?
- परिवार में इकलौते कमाने वाले आदमी का उम्र 18 साल से लेकर 60 साल तक का है और उसकी मौत हो जाती है तो उनके परिवार वाले National Family Benefit Scheme के पात्र होंगे।
- उत्तर प्रदेश के ऐसे परिवार जो काफी गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। वे राष्ट्रीय फैमिली लाभ स्कीम के तहत लाभ लेने के पात्र होंगे।
- उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र में रहने वाले असहाय परिवारों की सलाना इनकम 56,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिस परिवार की सलाना इनकम 56000 या 56,000 से कम होगी वे योजना का लाभ उठाने योग्य होंगे।
- यूपी के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले असहाय परिवारों की सलाना इनकम 46,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिस परिवार की सलाना इनकम 46,000 या 46,000 से कम होगी तो वे National Family Benefit Scheme 2021 में Apply कर सकते हैं।
- याद रहे केवल उत्तर प्रदेश के असहाय परिवारों को मुआवजा राशि दिया जाएगा।
How To Apply Online Rashtriya Parivarik Labh Scheme 2021 ?
अब मैं आपको How To Apply Online Rashtriya Parivarik Labh Scheme 2021 के बारे में बताऊंगा की कैसे आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले http://nfbs.upsdc.gov.in लिंक के जरिए समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक साइट पर जाएं।
- अब आप New Register पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, जिसमें बैंक खाता की आवश्यक डिटेल्स, जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी पूरी डिटेल्स, जो व्यक्ति अप्लाई कर रहे हैं उनकी पूरी जानकारी, इत्यादि रजिस्टर्ड करें।
- अब आप Submit कर दें। सबमिट करते हीं आपका पंजीकृत प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा।
मदद हेतु संपर्क करने का विवरण ?
अब बहुत से व्यक्ति के मन में National Family Benefit Scheme 2021 से जुड़ी कई प्रश्न उठते रहते हैं। ऐसे में व्यक्ति हेल्प लाइन नंबर की खोज करते हैं ताकि, वे अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकें। अगर आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से जुड़ी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप 18004190001 इस हेल्प लाइन नंबर पर पूछ सकते हैं।