नमस्कार दोस्तों, आज के इस पोस्ट में हम आपके लिए एक कल्याणकारी योजना की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सरकार आर्थिक सहायता करने के लिए आए दिन विभिन्न योजनाओं को लॉन्च करती रहती है, और उन सभी कल्याणकारी योजनाओं में से एक उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना भी शामिल है।
आज हम आपको इसी योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं, जो आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। राज्य सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान स्कीम की शुरुआत की गई है।
इस स्कीम के अंतर्गत राज्य के सिर्फ अन्य सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक के परिवारो की बेटियो के विवाह के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है।
देखा जाए तो उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान स्कीम के तहत राज्य सरकार की ओर से उपर दिए गए सभी पिछड़े वर्ग के परिवारों की बेटियो की विवाह के लिए 51 हजार रुपए तक की आर्थिक मदद प्रदान किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना क्या है ?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों की बेटियो की विवाह के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करना और इस स्कीम का संचालन भी आदित्य नाथ जी के द्वारा ही हो रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत एक परिवार से ज्यादा से ज्यादा दो बेटियों को ही इस स्कीम का लाभ प्राप्त हो सकता है।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2021 के तहत शादी के लिए दिए जाने वाले एप्लिकेशन फ़ोर्म में बेटी की उम्र कम से कम 18 वर्ष या फ़िर उससे ज्यादा होना चाहिए। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपकी बेटी की उम्र 18 वर्ष है या उससे अधिक हैं तभी आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान स्कीम का मुख्य लक्ष्य ?
जैसा कि हम जानते हैं कि आज भी राज्य में ऐसे बहुत सारे परिवार है जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वे अपनी बेटी का विवाह भी नहीं कर पाते है। इसी बात को मद्दे नजर रखते हुए राज्य सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2021 का शुभारंभ किया गया है। बेटियो के प्रति नकारात्मक विचारों को बदलना ही उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य है।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान स्कीम 2021 के तहत
अन्य सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक के परिवारो की बेटियो के विवाह के लिए राज्य सरकार के माध्यम से आर्थिक सहायता मुहैया कराना इस योजना का लक्ष्य है।
यूपी विवाह अनुदान स्कीम 2021 के योग्यता?
- उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान स्कीम में आवेदन करने के लिए अन्य सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक आदि वर्ग के परिवार योग्य है।
- इस स्कीम के तहत विवाद करने के समय बेटी की आयु कम से कम 18 साल होना चाहिए और लड़के का उम्र कम से कम 21 वर्ष तभी वे इस योजना के पात्र होंगे।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति उत्तर प्रदेश का स्थायी रहने वाला होना चाहिए।
- उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान स्कीम 2021 के अंतर्गत शहरी इलाकों के लाभार्थी के परिवार का इनकम 56460 रुपए होना चाहिए और ग्रामीण इलाकों के लाभार्थी के परिवार का इनकम 46080 रुपए होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान स्कीम 2021 के फ़ायदे :-
- उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान स्कीम के माध्यम से बेटियो के प्रति लोगों का नकारात्मक विचारों को बदला जाएगा।
- राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को इस स्कीम का लाभ प्राप्त हो सकता है।
- इस स्कीम के अंतर्गत यदि आप भी अपनी बेटी के विवाह के लिए सरकार द्वारा मिलने वाली राशि को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और अप्लाई करना होगा।
- उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान स्कीम 2021 के तहत अन्य सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक के परिवारो की बेटियो के विवाह के लिए राज्य सरकार के माध्यम से आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान स्कीम 2021 के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स ?
यदि आप भी उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास निम्न डॉक्यूमेंट्स का होना अनिवार्य है।
- आवेदक का शादी प्रमाण पत्र
- आवेदक का पहचान पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक अकाउंट
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल फोन नंबर
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान स्कीम में आवेदन कैसे करें ?
सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक के परिवार यदि इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको निचे दिए गए सभी स्टेप्स को फ़ोलो करना होगा :-
- उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान स्कीम में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान स्कीम के ऑफ़िसियल वेबसाइट पर जाना होता है।
- जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा।
- आपको वेबसाइट के होम पेज पर नया रजिस्ट्रेशन के सेक्शन के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सामान्य वर्ग अप्लाई करने के ऑप्शन पर ओके करना होता है।
- इसके बाद आपके स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फ़ोर्म दिखाई देगा।
- आपको इस रजिस्ट्रेशन फ़ोर्म में पूछी गई सभी आवश्यक डिटेल्स को ध्यान पूर्वक सोच समझ कर भरने की जरूरत है। आवश्यक डिटेल्स कुछ इस प्रकार है :- आवेदक का नाम, वर्ग जाति, तहसील, बेटी की सादि का तारिख, आवेदक का फ़ोटो, आवेदक के पिता या पति का नाम, आवेदक का लिंग, पूत्री के पिता का नाम, ईमेल आईडी, क्षेत्र, पहचान पत्र की फ़ोटो कॉपी, शादी का विवरण, बैंक की डिटेल्स, जाति प्रमाण पत्र, सालाना इनकम का विवरण, वर्ग जाति, जनपद, पूत्री का फ़ोटो, पूत्री का नाम, फ़ोन नंबर इत्यादि।
- अब इसके बाद आपको सभी आवश्यक डोक्यूमेन्ट्स को अटैच करना होता है।
- जिसके बाद आपको सेव के विकल्प पर ओके करना होता है।
- इस तरह आप रजिस्ट्रेशन फ़ोर्म आसानी से भर सकते हैं।