दोस्तों आज के इस पोस्ट में हम आपको उत्तर प्रदेश के सभी कल्याणकारी योजनाओं में से एक विधवा पेंशन योजना 2021 के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। भारत सरकार की सहायता से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के जरिए उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन स्कीम को शुरू किया गया है।
उत्तर प्रदेश की उन सभी निराश्रित विधवा महिलाओं को उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन स्कीम के तहत हर मंथ 300 रुपए की पेंशन की रकम राज्य सरकार के माध्यम से आर्थिक मदद के रूप मुहैया कराई जाएगी।
इस वजह से राज्य की सभी निराश्रित विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद प्राप्त हो सकेगा, जिससे वे अपना जीवन काफ़ी सरलता से यापन कर पाएंगी। आज के इस पोस्ट में हम आपको उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन स्कीम से संबंधित सभी डिटेल्स जैसे कि पात्रता, लाभ, आवेदन करने का प्रोसेस, महत्वपूर्ण डोक्यूमेन्ट्स इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करने वाले हैं।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन स्कीम 2021 क्या है ?
निराश्रित विधवा महिलाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन स्कीम की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश के उन सभी गरीब विधवा महिलाओं को इस स्कीम का लाभ प्राप्त होगा जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य की उन सभी गरीब महिलाओं को इस स्कीम का लाभ प्राप्त होगा जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष से 60 साल होगा। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन स्कीम 2021 के तहत उन सभी गरीब विधवा महिलाओं को सरकार की ओर से 300 रुपए तक का आर्थिक मदद प्रदान किया जाएगा जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है।
इस स्कीम के अंतर्गत पेंशन की धनराशि विधवा महिलाओं के बैंक अकाउंट में सिधे ट्रान्सफ़र कर दिया जाता है। यही कारण है कि आवेदन करने वाली महिला का बैंक अकाउंट होना जरूरी है।
इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कही बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं होती हैं क्योंकि आप आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के ऑफ़िसियल वेबसाइट पर जाना होगा। आप यूपी विधवा पेंशन योजना में आसानी से आवेदन कर इसका भोग कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन स्कीम 2021 के फ़ायदे ?
- यदि विधवा महिला गरीब रेखा से नीचे अपना जीवन गुजार रही है तो वे इस स्कीम का भोग कर सकती है।
- अगर विधवा महिला के बच्चे बालिक है तो भी आप उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के योग्य है और इसका भोग कर सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन स्कीम का लाभ BPL होल्डर तथा अन्य सभी गरीब रेखा से नीचे आने वाले गरीब विधवा महिला को प्रदान किया जा रहा है।
- अगर कोई विधवा महिला ने शादि कर लिया तो वे इस योजना में आवेदन करने के योग्य नहीं होंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि वे इस स्कीम का भोग नहीं कर सकती है।
- यदि राज्य की विधवा महिला पहले से ही किसी पेंसन का लाभ प्राप्त कर रही है तो वे इस योजना में आवेदन नहीं कर सकती तथा उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा।
- राज्य की शहरी तथा ग्रामीण इलाकों की विधवा महिलाओं को उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- यदि राज्य की कोई विधवा महिला कही जाॅब कर रही है तो वो इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकती है।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन स्कीम 2021 का मुख्य लक्ष्य ?
उत्तर प्रदेश की उन सभी विधवा महिलाओं की आर्थिक मदद करना तथा उनके आर्थिक रूप से जीवन स्तर को बेहतर करना ही उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन स्कीम 2021 के माध्यम से विधवाओं को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाना ही स्कीम का लक्ष्य है।
उत्तर प्रदेश राज्य की उन सभी महिला जिनके पति की मौत हो गई है और उनको आर्थिक रूप से सहायता करने वाला भी कोई नहीं है ऐसे असाहारा विधवा महिलाओं की सहायता करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा इस स्कीम को 2019 के अंतर्गत शुरू किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत सभी विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद के रूप में हर मंथ 300 रुपए की धनराशि प्रदान किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स?
यदि आप भी उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन स्कीम का भोग करना चाहती है और इस स्कीम में आवेदन करना चाहती है तो इसके लिए आपको महत्वपूर्ण डोक्यूमेन्ट्स की आवश्यकता होगी। जो कि इस प्रकार हैं :-
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड, मतदाता
- जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के योग्यता ?
- यदि विधवा महिला का उम्र 18 से 60 साल है तो वे उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन स्कीम के योग्य है।
- उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन स्कीम में आवेदन करने वाली विधवा महिला को उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होना जरूरी है।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन स्कीम 2021 ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें ?
यदि आप भी उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन स्कीम में अप्लाई करना चाहती है तो उसके लिए आपको निम्न चरणों का पालन करना जरूरी है।
- उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन स्कीम 2021 में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑफ़िसियल वेबसाइट पर जाना होता है।
- जब आप ऑफ़िसियल वेबसाइट पर जाएंगे तब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा जिस पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करे ऑप्शन पर ओके करना होता है।
- ऑप्शन पर ओके करने के बाद आपके पास एप्लिकेशन फ़ोर्म ओपन हो जाएगा।
- इस एप्लिकेशन फ़ोर्म मे मांगी गई सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स जैसे कि विधवा महिला का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, डेट ऑफ़ बर्थ, तहसील, पति का नाम इत्यादि को सही ढंग से भरना होता है।
- सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स को सही-सही भरने के पश्चात आपको सबमिट के बटन पर ओके करना होता है।
- इस तरह आप इन चरणों का पालन कर उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना में अप्लाई कर इसका लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
दोस्तों, आज के इस पोस्ट में मैने आपको उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको पता होना चाहिए वो सब प्रदान कर दिया है। यदि आपको इस योजना से जुड़ी कोई भी सवाल पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, धन्यवाद।